सिरसा, कालांवाली (हरविन्द्र सिंह गिल) । सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कठिन समय में यह योजना परिवार को आर्थिक संकट से उबरने में मदद करती है। अबतक 200 पात्रों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता तब प्रदान की जाती है जब परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। इससे प्रभावित परिवार को तत्काल राहत मिलती है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में सहायता होती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना हो और इसके उपरांत समाज कल्याण विभाग में दस्तावेज जमा करवाने होंगे। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोट पहचान पत्र, गरीबी रेखा सूची, हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने अनिवार्य होते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार को मुखिया की मृत्यु के एक साल के अंदर आवेदन जमा करवाना होता है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोड ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। यह योजना संकट के समय गरीब परिवारों के लिए आर्थिक संबल बनती है और उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहारा प्रदान करती है।

