डुप्लीकेट मतदाताओं का होगा सत्यापन, आधार के अंतिम 4 अंक देना अनिवार्य

हापुड़। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) संदीप कुमार ने बताया कि पंचायत निर्वाचन नामावली 2021 में समान रूप से प्रदर्शित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का कार्य बीएलओ के माध्यम से कराया जा रहा है। सत्यापन उपरांत ऐसे मतदाताओं के नाम उनके वास्तविक निवास स्थान की ग्राम पंचायत में ही बनाए रखे जाएंगे और अन्य स्थानों से विलोपित कर दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम, पिता/पति/माता का नाम एवं लिंग समान हैं, उनके प्रमाणीकरण हेतु आधार कार्ड के अंतिम चार अंक बीएलओ द्वारा अंकित किए जाएंगे, ताकि सही मतदाता का नाम गलती से डिलीट न हो सके।

राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० के निर्देशानुसार, जिन मतदाताओं ने अभी तक अपने आधार कार्ड के अंतिम चार अंक बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराए हैं, उन्हें शीघ्र यह जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई है। ऐसा न करने पर उन्हें डुप्लीकेट मतदाता मानते हुए मतदाता सूची से नाम विलोपित कर दिया जाएगा। इस कार्य के लिए संबंधित विकासखंड के खंड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।

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