सिरसा/कालांवाली (सुरेश जोरासिया)। जिले में भारी बरसात के मद्देनजर उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरसा के चेयरमैन शांतनु शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिला सिरसा में सभी सरकारी- निजी स्कूल, प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आईटीआई, विश्वविद्यालय, सरकारी-निजी कॉलेज तथा खेल स्टेडियम व नर्सरी आठ और नौ सितंबर को बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी नागरिकों को इस अवधि के दौरान घर पर रहने और अनावश्यक आवाजाही-आवागमन से बचने की सलाह दी गई है। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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