मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत फरवरी 2026 में 159 जोड़ों का होगा विवाह

आबिद हुसैन, हापुड़ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद हापुड़ के लिए निर्धारित 254 जोड़ों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 95 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। शेष 159 जोड़ों का सामूहिक विवाह माह फरवरी 2026 में प्रस्तावित तिथियों पर संपन्न कराया जाएगा।

जिला प्रशासन के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25 एवं 26 फरवरी 2026 को आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं।

योजनान्तर्गत पात्र आवेदक उपरोक्त तिथियों में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

योजना की पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं—

  1. कन्या या उसके अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
  2. कन्या अथवा उसके अभिभावक निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद हों।
  3. आवेदक परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹3.00 लाख तक हो।
  4. विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। आयु प्रमाण हेतु शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड अथवा आधार कार्ड मान्य होंगे।
  5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  6. निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री अथवा स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।

आर्थिक सहायता का विवरण

योजना के अंतर्गत प्रति विवाह कुल ₹1,00,000 की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें—

  • ₹60,000 कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से,
  • ₹25,000 विवाह के लिए आवश्यक उपहार सामग्री के रूप में,
  • ₹15,000 कार्यक्रम के आयोजन एवं व्यवस्थाओं पर व्यय किए जाने का प्रावधान है।

जिला प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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