हापुड़ : दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुकान निर्माण व संचालन योजना

आबिद हुसैन, हापुड़। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से दुकान निर्माण / दुकान संचालन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के तहत दुकान निर्माण के लिए कुल 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 15,000 रुपये ऋण तथा 5,000 रुपये अनुदान शामिल है। वहीं दुकान संचालन के अंतर्गत खोखा, गुमटी या हाथठेला क्रय एवं कार्यशील पूंजी हेतु कुल 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 7,500 रुपये ऋण और 2,500 रुपये अनुदान सम्मिलित है।

पात्रता शर्तें : इस योजना का लाभ वही दिव्यांगजन उठा सकते हैं, जिनकी दिव्यांगता मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय शासन द्वारा समय-समय पर गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त आवेदक किसी भी आपराधिक या आर्थिक मामले में दंडित न हुआ हो तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। दुकान निर्माण हेतु आवेदक के पास स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए या वह अपने संसाधनों से उक्त भूमि क्रय करने में सक्षम हो। इसके विकल्प के रूप में स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण या निजी बिल्डर/एजेंसी से निर्मित दुकान क्रय की जा सकती है, बशर्ते दुकान किसी पारिवारिक सदस्य के नाम पर न हो।

कम से कम पांच वर्ष की अवधि का किरायेदारी पट्टा होने पर दुकान संचालन (किराया व कार्यशील पूंजी) हेतु भी आवेदन किया जा सकता है। वहीं गारंटी या बंधक उपलब्ध कराने वाले आवेदक खोखा, गुमटी या हाथठेला क्रय एवं कार्यशील पूंजी हेतु पात्र होंगे।

आवेदन प्रक्रिया : इच्छुक दिव्यांगजन divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, हापुड़ के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक को दिव्यांगता दर्शाने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता विवरण तथा अधिवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों की एक प्रति विकास भवन, कक्ष संख्या 16, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, हापुड़ में भी जमा करनी होगी, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

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