आबिद हुसैन, हापुड़। सड़क सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ पखवाड़े के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला पूर्ति कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधोहस्ताक्षरी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा जनपद के सभी पेट्रोल पम्पों के प्रोपराइटर एवं प्रबंधक उपस्थित रहे।
बैठक में अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान को पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके साथ बैठी सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल अथवा सीएनजी नहीं दी जाएगी। साथ ही बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चालकों को भी ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पहले हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करें और हेलमेट पहनने के बाद ही ईंधन उपलब्ध कराएं। अभियान के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के माध्यम से सभी संबंधितों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने में सहयोग की अपील की गई।

