एनएच- 09 पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध, धारा 163 लागू

 सिरसा/कालांवाली (सुरेश जोरासिया)। उपमंडलाधीश राजेंद्र कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सिरसा की सीमा में आने वाले एनएच-09 पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। 

आदेश में कहा गया है कि उपमंडल सिरसा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-09 पर भारी वाहन चालकों द्वारा अपने ट्रक व  अन्य चार पहिया वाहनों  के सडक़ के किनारे अनाधिकृत स्थानों पर पार्किंग या रोकने के कारण यातायात के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे अनाधिकृत रूप से खड़े किए गए वाहन विशेषकर कोहरे के मौसम में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं और सडक़ दुर्घटनाएं व जनहानि होने की संभावना बनी रहती हैं। उपमंडलाधीश राजेंद्र कुमार ने उपमंडल सिरसा की सीमा में आने वाले एनएच-09 के किसी भी भाग पर किसी भी ट्रक  व अन्य चार पहिया वाहन को अधिकृत पार्किंग स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं भी खड़ा करना, रोकना या प्रतीक्षा करना आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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