जाली सर्टिफिकेट के सहारे लड़ा चुनाव बने सरपंच

 सरपंच चट्ठा पर लगाऐ गंभीर आरोप

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अधिसूची में बताया कि नहीं है हमारी कोई ऐसी शाखा

कालांवाली (सुरेश जोरासिया) । भारत देश में राजनीति का नशा सर चढ़कर बोलता है। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल  खट्टर हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम के तहत हरियाणा के हर गांव की पढ़ी-लिखी ग्राम पंचायत लाने का विधायक पारित किया गया। जिसमें सरपंच सामान्य वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं व अनुसूचित जाति के सरपंच आठवी पास अनिवार्य किया गया।

 हरियाणा सरकार ने की अनोखी पहल से अन्य राज्यों के लिए मिसाल कायम की। परन्तु शातिर तेज व चालक उम्मीदवारों ने सरकार की इस पहल को अंगूठा दिखाते हुऐ इसको सिरे से फेल कर दिया। प्रत्याशीयों ने सरपंच का रुतबा पाने के लिए प्रार्थी ने नियमो को तांक पर रखकर गलत तरीके से सारी हदों को पार कर दिया। ऐसा ही मामला गांव चट्ठा जिला सिरसा में देखने को मिला ढाई साल पहले पंचायती राज के चुनाव हुऐ। चुनाव के दौरान सरपंच प्रत्याशियों ने अपनी शैक्षिणिक योग्यता की जानकारी पंचायती राज अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने दस्तावेजों मे लापरवाही बरतते हुए दस्तावेजों की जांच सही ढंग से नही कि गईl जिसके कारण अयोग्य सरपंच प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ा और वह जीत भी प्राप्त की समय गुजरता गया। धीरे-धीरे इसकी जानकारी गांव वालों को मिली ।

शिकायतकर्ताओं ने लगाऐ आरोप

शिकायतकर्ता राजवंत सिंह, गांव चट्ठा,पूर्व सरपंच का भाई परमजीत सिंह,प्रधान किसान यूनीयन बलवीर सिंह खालसा के द्वारा जन सूचना अधिकार के अंतर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, ब्लॉक औढ़ा,सीएम विंडो हरियाणा सरकार, उपमंडल अधिकारी  को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करवाने बारे शिकायत की गईl 

राजवंत सिंह चट्ठा ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी,तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी जानकारी  में बताया कि इस तरह की  कोई भी शाखा हमारी नही है। इस तरह की कोई भी शाखा हमारे द्वारा मान्यता नहीं हैl अधिक जानकारी के लिए शिक्षा बोर्ड की अधिकारीक साईट पर जानकारी उपलब्ध हैl  इस तरह की जो साईट है वह फेक हैl राजवंत सिंह चट्ठा ने कहा कि उपायुक्त महोदय सिरसा, उपमंडल कार्यालय सीएम विंडो,उपमंडल अधिकारी को भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। जिसके तहत हमें बुलाया और जांच में बताया कि इस तरह की संस्था नहीं है।

सरपंच वर्जन

इस बारे में सरपंच प्रतिनिधि सुखराज सिंह से फोन के माध्यम से संपर्क किया। तो उन्होंने बताया कि मेरा दसवीं का प्रमाण पत्र सही और मान्यता प्राप्त है और मैंने दिल्ली में जाकर परीक्षाएं दी है।सरपंच प्रतिनिधि सुखराज सिंह से इस बारे में पूछा गया कि आपको क्लीयरेंस या पुख्ता दस्तावेज उपलब्ध करवाऐं गऐ हैं। जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आप का सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त बोर्ड से है और मंजूर शुदा है। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि क्या पत्रकार के पास इस तरह का कोई क्लेरेंस है कि आप मेरी खबर को लगाए। इस बारे में पत्रकार ने बताया कि  शिकायतकर्ताओं के पास जन सूचना अधिकार के तहत दस्तावेज उपलब्ध हैं अगर आपके पास उपलब्ध है तो पुख्ता सबूत के साथ दिखाऐंl उल्लेखनीय यह है कि यह तो विभाग के द्वारा जांच का विषय हैl लेकिन विभाग के द्वारा  कार्यवाही की जाऐगी या लिपा पोती करके इस विषय को बंद करके ठंड़े बसते मे डाल दिया जाऐगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी सख्त कार्यवाही करने कि आवश्यकता हैl ना जाने कितने बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है फेक सर्टिफिकेट दिए जा रहे है। जिससे शिक्षा बोर्ड भिवानी की छवि धूंधली हो रही हैl  भरोसे मंद सूत्रों की माने तो  विभागीय जांच के द्वारा परत दर परत खुलासा  निकलने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस षड्यंत्र  मे कितने ही अयोग्य सरपंच  बने हूऐ है।

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